Bihar | Reported by: भाषा |गुरुवार फ़रवरी 10, 2022 03:43 AM IST एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) आतंकवादी समूह के सदस्य जाहिदुल इस्लाम को भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और विदेशी नागरिक अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया.