India | गुरुवार अक्टूबर 31, 2013 11:42 AM IST कोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों को बार-बार ट्रांसफर किए जाने से बचा जाना चाहिए, ताकि सरकारी योजनाओं से गरीबों को फायदा हो सके। संसद से भी कहा गया कि वह इसके लिए कानून बनाए और जब तक कानून नहीं बनता, कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाए।