India | Reported by: ANI, Translated by: विवेक रस्तोगी |शुक्रवार जनवरी 13, 2023 09:29 AM IST दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, अब सभी विवादित कार्यालय ज्ञापनों, सिगनलों तथा आदेशों, जो याचिकाकर्ताओं तथा सशस्त्र बलों में समान पदों पर मौजूद कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के लाभों से वंचित करते हैं, को रद्द किया जाता है.