India | Written by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार जनवरी 24, 2017 12:04 AM IST सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों के अनुसार भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सारी विभागीय जांच अधिकतम 90 दिन के भीतर पूरी करनी होगी. इन नियमों का लक्ष्य दोषियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है.