Haryana-Himachal | भाषा |गुरुवार मई 24, 2018 03:57 AM IST न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद शर्मा की खंडपीठ ने देहरादून की बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलने के निर्देश दिये जिसमें राज्य सरकार 25 लाख रूपये की मुआवजा राशि या ग्यारह हजार रूपये प्रतिमाह की पेंशन जमा करेगी.