Blogs | Written by: Rakesh Kumar Malviya |बुधवार दिसम्बर 23, 2015 01:40 PM IST हरियाणा ने पंचायत चुनाव अधिनियम में संशोधन किए हैं। अब वहां कोई भी व्यक्ति निर्धारित शिक्षा प्राप्त न होने पर चुनाव लड़ने से वंचित रहेगा। यानि यदि किसी की चुनाव लड़ने की इच्छा हो तो वह केवल इसलिए इसे पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास स्कूली शिक्षा का एक ‘औपचारिक कागज’ नहीं है।