Business | भाषा |मंगलवार फ़रवरी 28, 2017 07:06 PM IST कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अंशधारकों को आधार संख्या दिए बिना अपने पेंशन खाते से पूर्ण निकासी की अनुमति दे दी है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'जो सदस्य कोष की निकासी के लिए दावा फॉर्म भरते हैं, उन्हें आधार देने की जरूरत नहीं है. इससे पहले के आदेश में आधार को अनिवार्य किया गया था.'