India | Reported by: अजय सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार नवम्बर 17, 2022 04:03 PM IST वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के पूजा पाठ और उसे हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर अदालत ने आज आदेश दिया कि यह मामला सुनने योग्य है, यानी मेंटेनेबल है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मेंटलएबिलिटी को लेकर अपनी दलील दी थी. अदालत ने उस पर कहा कि यह मामला सुना जा सकता है. अब इस मामले का ट्रायल चलेगा.