India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार दिसम्बर 9, 2018 06:08 PM IST वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा.'