India | Reported by: परिमल कुमार, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |शुक्रवार जून 5, 2020 11:25 AM IST केंद्र सरकार ने 8 जून से खुलने जा रहे दफ्तरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार अगर कोई कर्मचारी Covid-19 के कंटेन्मेंट जोन में रहता है तो उसे घर से काम (Work From Home) की इजाजत तब तक दी जानी चाहिए जब तो उसका इलाका स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 फ्री नहीं घोषित कर दिया जाता. मंत्रालय के अनुसार इस अवधि को छुट्टियों में नहीं जोड़ा जाएगा.