'Hate Speeches Increase to by 500 percent in last Four years'

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  • India | Written by: Manas Pratap Singh , Nimisha Jaiswal, श्रीनिवासन जैन, Translated by: Samarjeet Singh |मंगलवार अप्रैल 17, 2018 11:35 PM IST
    इस तरह के भाषणों को अलग करने के लिए हमनें सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया है. हमनें उन्हीं भाषण को इस श्रेणी में रखा है जिनमें खास तौर पर किसी समुदाय, जाति के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल, या हिंसा भड़काने वाले शब्दों का चयन किया गया है. इस तरह का भाषण आईपीसी की धाराओं के तहत गैर-कानूनी माना जाता है.
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