India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार दिसम्बर 10, 2018 01:53 PM IST याचिका में छात्राओं ने हाई कोर्ट में कहा है कि वे 27 नवंबर को दरगाह गई थीं, तब उन्हें दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के बारे में जानकारी मिली. उन्होंने इसके बाद दिल्ली पुलिस, दरगाह का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट से दरगाह में प्रवेश के लिए आग्रह किया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अपनी याचिका में कानून की छात्राओं ने हाईकोर्ट से गुजारिश की है कि वो केंद्र, दिल्ली सरकार, पुलिस, दरगाह का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट को निर्देश दे कि दरगाह में महिलाओ को अंदर जाने से कोई रोक नहीं सकता और महिलाओं के प्रवेश पर रोक असंवैधानिक है.