India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार नवम्बर 30, 2020 11:49 PM IST शहडोल के धनपुरी में आरोपी इरशाद खान को मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 के प्रावधानों के तहत अपनी हिंदू पत्नी को अपनी संस्कृति अपनाने के लिए कथित रूप से प्रताड़ित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. साल 2018 में पीड़िता इरशाद के साथ भाग गई थी और इस्लामिक रीति-रिवाजों के अनुसार उससे शादी कर ली थी. लेकिन शनिवार को वह अपने माता-पिता के पास वापस लौट आई और आरोप लगाया कि उसे इरशाद और उसके परिवार द्वारा उसकी संस्कृति अपनाने और उर्दू और अरबी भाषा सीखने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है.