Business | Written by: पूजा प्रसाद |मंगलवार मई 2, 2017 07:50 AM IST मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) यानी रेरा 1 मई 2017 से लागू हो गया है. देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं. वहीं, इसी बीच रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'अपने कर्ज की सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी है.