India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार फ़रवरी 18, 2019 12:02 PM IST सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि याचिकाकर्ता को पता नहीं है कि मिराज किस जनरेशन के विमान हैं और उन्होंने जनहित याचिका दाखिल कर दी. साथ ही उन्होंने कहा कि ये पुराने लड़ाकू विमान हैं जो क्रैश होने ही हैं. चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा कि मिराज किस जनरेशन का विमान है? याचिकाकर्ता इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की दी. इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप भाग्यशाली हैं कि जुर्माना नहीं लगा रहे.