Business | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जुलाई 28, 2017 05:47 PM IST आधार नंबर और पैन नंबर लिंक नहीं होने की वजह से आयकर रिटर्न फाइल करने में जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए राहत की खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बिना आधार और पैन लिंक किए भी आईटीआर स्वीकार करना शुरू कर दिया है.