Blogs | रवीश कुमार |शुक्रवार अप्रैल 20, 2018 03:58 PM IST इन पांच आरोपों में से मुख्य आरोप इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को लेकर है. सीबीआई चीफ जस्टिस के पास इनके खिलाफ सबूत लेकर गई थी और मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी जो चीफ जस्टिस मिश्रा ने नहीं दी. सिब्बल ने कहा कि क्यो नहीं दी. क्या कारण थे, यह जांच से सामने आएगा. दूसरा आरोप था कि जब चीफ जस्टिस मिश्रा उड़ीसा हाईकोर्ट में वकील थे तब ग़लत हल़फ़नामे के आधार पर ज़मीन ली थी. एडीएम ने 1985 में ही कैंसल कर दिया था मगर 2012 तक वो ज़मीन नहीं लौटाई. 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट में आए.