Haryana-Himachal | भाषा |गुरुवार अक्टूबर 4, 2018 12:26 AM IST पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय जुनैद खान की पीट-पीटकर हत्या करने के मुख्य आरोपी को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी. खान की पिछले साल बल्लभगढ़ के पास एक ट्रेन में कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. जुनैद खान बीते साल 22 जून को दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेन में चढ़ा था, जब ट्रेन हरियाणा में बल्लभगढ़ के नजदीक थी तो उसकी कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. वह और उसका भाई दिल्ली से ईद के लिए खरीदारी करके खांडवली गांव में अपने घर लौट रहे थे.