'Kamal Nath floor test'

- 16 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • MP-Chhattisgarh | Edited by: अल्केश कुशवाहा |शुक्रवार मार्च 20, 2020 03:24 PM IST
    मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के बाद कमलनाथ ने शुक्रवार को 15 महीनों के बाद अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दो दिनों तक चली सुनवाई के बाद कमलनाथ सरकार को शुक्रवार को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट के आदेश दिए हैं.
  • India | Edited by: आरिफ खान मंसूरी |शुक्रवार मार्च 20, 2020 12:49 PM IST
    Kamal nath Govt Crisis: इस्तीफे का ऐलान करते हुए कमलनाथ ने कहा, 15 महीनों में प्रदेश की जनता गवाह किया है कि मेरे द्वारा किए गए काम बीजेपी को रास नहीं आए. आप जानते हैं कि जब सरकार बनी तो पहले ही दिन से साजिश शुरू कर दी.
  • MP-Chhattisgarh | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |शुक्रवार मार्च 20, 2020 09:32 AM IST
    कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा का सत्र फिर से बुलाया जाए और कमलनाथ सरकार शुक्रवार शाम 5 बजे बहुमत हासिल करे.
  • India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार मार्च 20, 2020 01:50 AM IST
    मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच शुक्रवार को दोपहर 2 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट किया जाएगा. इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ सरकार को शुक्रवार शाम बजे से पहले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यप्रदेश में अनिश्चितता की स्थिति को फ्लोर टेस्ट द्वारा प्रभावी ढंग से हल किया जाना चाहिए. कोर्ट ने सात दिशा-निर्देश दिए हैं इनमें, मध्यप्रदेश असेंबली सेशन 20 मार्च को बुलाया जाए, केवल एक एजेंडा, क्या सरकार को बहुमत है? हाथ उठाकर हो मतदान, वीडियोग्राफी और लाइव टेलीकास्ट किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, शाम 5 बजे तक पूरा होगा मतदान और एमपी व कर्नाटक के डीजीपी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्र की व्यवस्था से 16 विधायकों पर कोई प्रतिबंध ना हों. अगर वे आना चाहते हैं तो सुरक्षा दी जाए.
  • India | Reported by: भाषा, Written by: मानस मिश्रा |बुधवार मार्च 18, 2020 07:32 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी विधायकों से न्यायाधीशों के चैंबर में मुलाकात करने की पेशकश बुधवार को ठुकराते हुये टिप्पणी की कि विधानसभा जाना या नहीं जाना उनपर (विधायकों) निर्भर है, लेकिन उन्हें बंधक बनाकर नहीं रखा जा सकता. न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कांग्रेस के 22 बागी विधायकों के इस्तीफे की वजह से मध्य प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक संकट को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की और कहा कि वह विधानसभा द्वारा यह निर्णय करने के बीच में नहीं पड़ेगी कि किसके पास सदन का विश्वास है लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना है कि ये 16 विधायक स्वतंत्र रूप से अपने अधिकार का इस्तेमाल करें. पीठ ने इन विधायकों का चैंबर में मुलाकात करने की पेशकश यह कहते हुये ठुकरा दी कि ऐसा करना उचित नहीं होगा. यही नहीं, पीठ ने रजिस्ट्रार जनरल को भी इन बागी विधायकों से मुलाकात के लिये भेजने से इनकार कर दिया. पीठ ने इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के नौ विधायकों के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक दल की याचिकाओं पर सुनवाई गुरुवार को सवेरे साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित कर दी.
  • Breaking News | एनडीटीवी |बुधवार मार्च 18, 2020 06:42 AM IST
    Latest and Breaking News: देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
  • Breaking News | NDTV.com |मंगलवार मार्च 17, 2020 06:48 PM IST
    Latest and Breaking News: देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार मार्च 16, 2020 08:02 PM IST
    मध्यप्रदेश विधानसभा में कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government) द्वारा बहुमत परीक्षण को टाले जाने के मामले को लेकर बीजेपी (BJP) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मंगलवार को सुनवाई करेगा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. सुनवाई सुबह सवा ग्यारह बजे होने की संभावना है. याचिका में 12 घंटे के भीतर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की गई है.
  • India | Written by: मानस मिश्रा |सोमवार मार्च 16, 2020 02:30 PM IST
    मध्य प्रदेश विधानसभा कोरोना वायरस को देखते हुए 26 मार्च तक स्थगित कर दी गई है. इस बात के संकेत पहले ही विधानसभा स्पीकर की ओर से दिए जा रहे थे. हालांकि राज्यपाल लालजी टंडन ने स्पीकर से कहा था कि 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट करा लिया जाए. लेकिन जब सोमवार को विधानसभा की कार्यसूची में इसका जिक्र नहीं था. दरअसल 26 सीएम कमलनाथ की पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह से फ्लोर टेस्ट को टाल दिया जाए ताकि नाराज विधायकों मनाया जा सके.
  • India | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: पवन पांडे |सोमवार मार्च 16, 2020 09:21 AM IST
    मध्य प्रदेश विधानसभा में सोमवार को कोई "विश्वास प्रस्ताव" सूचीबद्ध नहीं है अर्थात् विधानसभा की कार्यसूची में विश्वास मत का जिक्र नहीं है. इससे राज्यपाल के निर्देश पर होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं. रविवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal nath) ने इस मुद्दे पर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी. मंत्रिमंडल ने सीएम कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट पर फैसला लेने के लिए कहा है. साथ ही दलील दी है कि राज्यपाल के पत्र की कोई संवैधानिक वैद्यता नहीं है क्योंकि वह विधानसभा को निर्देश नहीं दे सकते हैं. यदि सरकार फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को शुरू नहीं करती है तो विपक्षी पार्टी BJP विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है. सीएम कमलनाथ ने कल रात राज्यपाल लालजी टंडन के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि स्पीकर सोमवार को होने वाले मतदान पर फैसला करेंगे. वहीं, बागी विधायकों ने एक बार फिर विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे भेजे हैं.
और पढ़ें »
 
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com