India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार अगस्त 6, 2019 05:39 PM IST दिल्ली के रॉउस एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. पिछले सोमवार से इस मामले में सुनवाई चल रही थी. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने आरोप लगाया था कि बीते शुक्रवार को रतुल ईडी दफ्तर से टॉयलेट जाने के बहाने भाग गए थे. रतुल पुरी पर अगस्ता वेस्टलैंड के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल से बड़े पैमाने पर पैसे लेने का आरोप है.