India | Reported by: श्रीनिवासन जैन, Translated by: आनंद नायक |शुक्रवार मई 1, 2020 05:04 PM IST कम से कम छह राज्यों ने मौजूदा रोजाना काम के घंटे मौजूदा आठ घंटे से 12 घंटे प्रतिदिन करने का कानून पारित किया है. सरकारों के अनुसार, इसके पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां कम शिफ्ट में और कम कामगारों/श्रमिकों के साथ अपना टारगेट हासिल कर सकें.