India | Reported by: अनुराग द्वारी |गुरुवार नवम्बर 26, 2020 04:05 PM IST Love Jihad Law In Madhya Pradesh : मध्य प्रदेश के लव जिहाद पर प्रस्तावित कानून के अनुसार,विवाह कराने वाले धर्मगुरु, काजी या मौलवी को 5 साल सजा हो सकती है. उनका पंजीयन निरस्त हो जाएगा. धर्मांतरण कराने से पहले एक माह पूर्व सूचना देनी होगी.