MP-Chhattisgarh | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अक्टूबर 4, 2019 11:10 PM IST मध्यप्रदेश सरकार को हाईकोर्ट को बताना होगा कि उसने हनी ट्रैप सेक्स स्कैंडल की जांच में जुटे एसआईटी प्रमुख को बार-बार क्यों बदला. हाईकोर्ट ने पूछा कि मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख और सदस्यों को 10 से 11 दिन के भीतर क्यों बदला जा रहा है. इसके पीछे क्या ठोस वजह है. दरअसल एडवोकेट अशोक चितले, मनोहर दलाल, लोकेंद्र जोशी ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने और जांच की निगरानी हाईकोर्ट से कराने की मांग को लेकर आवेदन दाखिल किया था. इसकी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिए.