India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |मंगलवार अक्टूबर 11, 2022 04:57 PM IST हाल ही में, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई ऐतिहासिक फैसला दिया है, जिसने महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया. अविवाहित या अकेली गर्भवती महिलाओं को 24 सप्ताह तक गर्भपात करने से रोकने के कानून को रद्द कर सभी महिलाओं को ये अधिकार दिया, जबकि पहली बार मेरिटल रेप को परिभाषित करते हुए पति द्वारा जबरन यौन संबंध बनाने से गर्भवती विवाहित महिलाओं को भी नया अधिकार दिया.