India | Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: संदीप कुमार |मंगलवार मई 9, 2017 06:07 PM IST इस मामले में सुबह से अदालत में बहस चल रही थी. दोषियों की तरफ से दया की दलील दी गई थी, लेकिन अदालत ने कहा कि इनके अपराध क्षमा के लायक नही हैं. जिस क्रूरता से दोषियों ने वारदात को अंजाम दिया था वो रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर कैटेगरी में आता है, इसलिए तीनों मौत की सजा के हकदार हैं.