Delhi | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: नितेश श्रीवास्तव |बुधवार अप्रैल 28, 2021 11:52 AM IST नए कानून के अनुसार, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा. दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम 2021 को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं.