India | Reported by: ए. वैद्यनाथन, Edited by: नवीन कुमार |शनिवार दिसम्बर 12, 2020 09:15 PM IST 1980 में पेश किया गया एनएसए सरकार को किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार देता है, अदालत में पेश किए बिना, वो भी एक वर्ष तक अगर उन्हें संदेह है कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं और वह शख्स भारत की सुरक्षा को खतरा या विदेशों के साथ उसके संबंध हैं तो.