India | Reported by: विष्णु सोम |गुरुवार मई 30, 2019 11:33 AM IST 24 मई को भेजे गए एक पत्र में, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय ने चार पहिया वाहनों के खरीदने की पात्रता को सीमित कर दिया. अब, अधिकारी और अन्य रैंक्स के सुरक्षाकर्मी हर आठ साल में केवल एक बार कार खरीद सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारी 2,500 सीसी तक के इंजन क्षमता वाली एक कार खरीद सकते हैं. अन्य रैंक वाले अधिकारी 1,400 सीसी की इंजन क्षमता वाली कार खरीद सकते हैं. इनकी कीमत पांच लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.