Utility News | Translated by: विवेक रस्तोगी |मंगलवार जून 21, 2022 10:28 AM IST केंद्रीय बजट में इस प्रकार की आय पर यह प्रावधान लगाया गया था, ताकि कर राजस्व की लीकेज पर रोक लगाई जा सके, और इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194 आर जोड़ी गई थी. इसके तहत ऐसे किसी भी शख्स पर 10 प्रतिशत TDS का प्रावधान रखा गया था, जो किसी भी नागरिक को सालाना 20,000 रुपये से ज़्यादा का लाभ पहुंचाता है.