India | Reported by: राजीव रंजन |शुक्रवार मार्च 15, 2019 08:02 PM IST केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को एन एएफएफ़यू और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस का लाभ देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को 10 दिनों का समय दिया है.सीआरपीएफ और आईटीबीपी के अधिकारियों द्वारा दायर किए गए कोर्ट की दो अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नजमी वजीरी ने आज यह आदेश जारी किया कि केंद्र 28 मार्च को या उसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय को यह बताए कि उसने इन बलों के अधिकारियों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को लागू कर दिया है.