Uttar Pradesh | आईएएनएस |शुक्रवार जुलाई 13, 2018 05:39 PM IST पीड़िता के अधिवक्ता शीलेन्द्र सिंह ने शुक्रवार को यहां बताया, "कमासिन थाना क्षेत्र के एक गांव की अविवाहित युवती ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की अदालत में सीआरपीसी की धारा-156 (3) के तहत दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वह पिछले साल दो दिसंबर, 2017 की शाम बबेरू कस्बे से अपने गांव अकेले जा रही थी.