India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार अगस्त 19, 2020 06:42 PM IST सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विकास दुबे एनकाउंटर मामले (Vikas Dubey encounter Case) में पहले से गठित न्यायिक आयोग को भंग करने की अर्जी खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जस्टिस बीएस चौहान आयोग ही मामले की जांच करता रहेगा. याचिकाकर्ता घनश्याम दुबे ने अर्जी में कहा कि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान के भाई और समधी बीजेपी के नेता हैं, जबकि पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता कानपुर के आईजी के रिश्तेदार हैं, जहां विकास दुबे का कथित एनकाउंटर हुआ था. ऐसे में यह आयोग निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगा.