'Rajiv Gandhi case convict'

- 12 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: ANI, Translated by: विजय शंकर पांडेय |रविवार नवम्बर 13, 2022 09:13 AM IST
    रिहाई के बाद गांधी परिवार के किसी व्यक्ति से मिलने के सवाल पर नलिनी ने कहा, "ऐसा कोई योजना नहीं है. हां, मेरे पति जाएंगे तो मैं जाऊंगी.
  • India | Edited by: चंदन वत्स |शनिवार नवम्बर 12, 2022 05:42 PM IST
    पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1991 में की गई हत्या के लिए नलिनी के अलावा श्रीहरन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और आरपी रविचंद्रन जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने 'संतोषजनक व्यवहार' किया, डिग्री हासिल की, किताबें लिखीं और समाज सेवा में भी भाग लिया.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार सितम्बर 26, 2022 12:37 PM IST
    राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है. 
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |शुक्रवार नवम्बर 27, 2020 02:47 PM IST
    मेडिकल आधार पर परोल बढ़ाने का फैसला किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पेरारीवलन के लिए यह परोल का अंतिम विस्तार है, वह चिकित्सा आधार पर 9 नवंबर से परोल पर है. पिछले हफ्ते भी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन की परोल अवधि एक हफ्ते औऱ बढ़ा दी थी.
  • India | Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन, Translated by: आनंद नायक |मंगलवार जुलाई 21, 2020 04:15 PM IST
    तमिलनाडु जेल विभाग के प्रमुख सुनील कुमार सिंह ने NDTV को बताया, "यह ब्लैकमेल या धमकी की तरह था. उसने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया." घटना वेल्लोर महिला जेल में हुई, जहां 55 वर्षीय नलिनी दशकों से जेल में बंद है.सिंह ने बताया, "नलिनी ने ने खुद को जान से मारने की धमकी दी जब जेल प्रशासन उत्पीड़न की शिकायत के बारे में पूछताछ कर रही थी.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार दिसम्बर 17, 2018 11:57 PM IST
    दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) में अपना नाम उठाये जाने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने कहा कि उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस, कोई चार्जशीट नहीं है और राजनीति के चलते लोग अब उनका नाम इसमें ले रहे हैं. सोमवार दोपहर को मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कमलनाथ ने दिल्ली में 1984 में सिख विरोधी दंगों में उनके शामिल होने के भाजपा के आरोप पर कहा, 'मैंने आज शपथ ली है.
  • Blogs | रवीश कुमार |बुधवार दिसम्बर 19, 2018 01:04 PM IST
    2002 की बात को कमज़ोर करने के लिए 1984 की बात का ज़िक्र होता था अब 1984 की बात चली है तो अदालत ने 2013 तक के मुज़फ्फरनगर के दंगों तक का ज़िक्र कर दिया है. सबक यही है कि हम सब चीखें चिल्लाएं नहीं. फैसले को पढ़ें और प्रायश्चित करें.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार दिसम्बर 17, 2018 06:34 PM IST
    207 पेज के फैसले में गवाहों के हवाले से लिखा गया है कि उस दिन सुबह क्या हुआ था. निरप्रीत के पिता निर्मल सिंह पर केरोसिन डाल दिया गया था. जब भीड़ को माचिस नहीं मिली तो एक पुलिसकर्मी चिल्लाया और उनमें से एक को माचिस दे दी और फिर उन्हें आग लगा दी गई. निर्मल सिंह इसके बाद नाले में कूद गए. भीड़ ने बाद में उन्हें एक खंभे से बांध दिया, जब देखा कि अभी वे जिंदा हैं तो उन्हें फिर आग के हवाले कर दिया. लेकिन निर्मल सिंह फिर नाले में कूद गए. सिंह की बेटी ने देखा कि इसके बाद भीड़ वापस आती है और उस पर रॉड से हमला कर देती है. इसके बाद भीड़ में किसी एक ने सिंह पर सफेद पाउडर (फास्फोरस) छिड़क दिया, जिससे उनका पूरा शरीर जल गया.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |सोमवार दिसम्बर 17, 2018 07:53 PM IST
    सिख विरोधी दंगे के दिल्ली कैंट के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया. कोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था. सज्जन कुमार को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार सितम्बर 17, 2018 11:04 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई की याचिका पर सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी है. याचिकाकर्ता अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बदलाव करेंगे.
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