India | सोमवार दिसम्बर 8, 2014 11:42 PM IST हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा की गई शिकायतों के संबंध में सत्यम के संस्थापक बी. रामलिंग राजू और दूसरे आरोपियों को आज दोषी करार दिया और उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई।