Career | Reported by: भाषा |रविवार सितम्बर 20, 2020 10:29 AM IST दिल्ली उच्च न्यायायल ने शुक्रवार को निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं. अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी ''भेदभाव'' और ''डिजिटल रंगभेद'' पैदा करती है. उन्होंने कहा कि उपकरण उपलब्ध नहीं होने के चलते एक ही कक्षा में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में ''हीन भावना'' महसूस होगी, जोकि उनके ''मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है.''