India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: रितु शर्मा |शुक्रवार मई 10, 2024 04:16 PM IST प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है. न्यायालय ने कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.