India | भाषा |गुरुवार फ़रवरी 22, 2018 12:07 AM IST एक अदालत ने अगस्त 2015 में पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के संगठन द्वारा प्रदर्शन के दौरान हिंसा के संबंध में अहमदाबाद अपराध शाखा की ओर से दायर राजद्रोह के एक मामले में उनकी आरोपमुक्त करने की मांग वाली याचिका आज खारिज कर दी.