India | भाषा |शुक्रवार मार्च 16, 2018 03:21 PM IST केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को आज सूचित किया कि वह ‘‘राष्ट्र के हित में’’ अपने‘ सेतुसमुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट’ के तहत पौराणिक रामसेतु को क्षति नहीं पहुंचाएगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ से केंन्द्रीय नौवहन मंत्रालय ने अपने एक हलफनामे में कहा कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से सेतुसमुद्रम परियोजना के खिलाफ दायर याचिका को उनका रुख दर्ज करते हुए अब रद्द किया जा सकता है.