India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शनिवार जुलाई 10, 2021 02:11 PM IST लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर - उपकरण सील करने के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. 1000 केवीए के डीजी सेट से होने वाला शोर पर उपकरण सील करने और 1 लाख रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है.