Zara Hatke | Edited by: रेणु चौहान |शुक्रवार जनवरी 11, 2019 02:59 PM IST दिल्ली मेट्रो स्टेशन परिसरों व उसके आसपास सिगरेट पीने और तंबाकू खाने वालों पर अब दिल्ली पुलिस, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) अधिनियम, 2003 के तहत चालान करेगी. यह चालान 200 रुपयों का होगा.