'Spoiled Or Scribbled Notes'

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  • Business | Translated by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार मई 2, 2017 08:34 AM IST
    रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों को सर्कुलर जारी करके कहा है कि स्याही के निशान वाले या हल्के फटे-सड़े-गले नोटों को लेने से मना न करें.  बैंकों को एक सर्कुलर में केंद्रीय बैंक (Reserve Bank of India) ने कहा, ऐसे नोटों को 'गंदे नोटों' की श्रेणी में रखा जाए और इन नोटों को आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत रखा जाए.
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