India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार जनवरी 16, 2020 05:22 PM IST टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. AGR के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. कंपनियों को अब केंद्र सरकार को 92 हजार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) के मुद्दे पर टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. भारती एयरटेल, वोडा-आइडिया और टाटा टेली सर्विसेज ने यह याचिका दाखिल की थी. याचिका में जुर्माना, ब्याज और जुर्माने पर लगाए गए ब्याज पर छूट देने का अनुरोध किया गया था.