Delhi-NCR | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार सितम्बर 2, 2020 11:51 PM IST गुरुग्राम के स्कूल में सात साल के छात्र की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी छात्र भोलू (अदालत का दिया नाम) को जमानत देने से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देगा. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. आरोपी नाबालिग है लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा था कि उसके खिलाफ बालिग के तहत ट्रायल चलेगा.