सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस और बीजेपी नेता भारती घोष के खिलाफ कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई
India | मंगलवार फ़रवरी 19, 2019 03:28 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल भाजपा में शामिल होने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तारी से मंगलवार को संरक्षण प्रदान कर दिया है. न्यायमूर्ति एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारती घोष के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.
Advertisement
Advertisement