'Supreme Court on Aadhar card'

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  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 26, 2018 06:13 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बड़ा फैसला दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध किया है.
  • Career | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 26, 2018 06:49 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार की संवैधानिकता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आधार वैध है. अब आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा.
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 26, 2018 01:16 PM IST
    आधार कार्ड की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है.  कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे की सोच तार्किक है. आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. आइये जानते हैं इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें. 
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार फ़रवरी 6, 2018 09:09 AM IST
    आधार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक सवाल पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा था कि हम न तो सरकार का बचाव कर रहे हैं और न ही एनजीओ की लाइन पर चल रहे हैं.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: राजीव मिश्र |सोमवार अक्टूबर 30, 2017 12:00 PM IST
    पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता के ख़िलाफ़ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा राज्य सरकार ने एक्ट की वैधता को कैसे चुनौती दी. अगर चुनौती देनी है तो ममता बनर्जी एक नागरिक की तरह चुनौती दें. कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है इन मामलों पर विचार करना जरूरी है. 
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