India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh |सोमवार नवम्बर 4, 2019 05:24 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि फिलहाल अफसर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने राज्य सरकार को चार नवंबर तक जवाब मांगा था. वहीं, छत्तीसगढ की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि उनके पास कोई निर्देश नहीं हैं लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा. उन्होंने कहा कि अफसर के खिलाफ दो मामलों में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल चल रहा है वो पहले हाईकोर्ट गए और अब इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट चले आए.