'Third Party Insurance Cover'

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  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार जुलाई 21, 2018 04:58 AM IST
    सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होगा. सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर से नए चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते समय तीन सालों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिर्वाय किया है. दो पहिया वाहनों के लिए पांच साल तक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिर्वाय किया गया है.
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