Uttar Pradesh | Reported by: भाषा, Translated by: शहादत |रविवार मार्च 29, 2020 08:41 AM IST उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद राज्य सरकार ने जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. इस समिति की 27 मार्च को बैठक हुई थी.' बैठक के बाद समिति ने कहा था, 'राज्य की 71 जेलों में बंद अधिकतम 7 साल की सजा पाए कैदियों को निजी मुचलके पर 8 सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी जाए