Career | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 26, 2018 06:49 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार की संवैधानिकता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आधार वैध है. अब आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा.