India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार अक्टूबर 7, 2018 06:50 PM IST मोदी सरकार की महत्वकांक्षी आयुष्मान भारत योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का पहली बार लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन दूसरी दफा उपचार के लिए आधार जरूरी होगा. एक शीर्ष अधिकारी ने यह बात कही है. आयुष्मान योजना के क्रियान्यन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण ने कहा कि अगर आधार नहीं है तो लाभार्थी को कम से कम यह साबित करने के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे कि वे 12 अंक की विशिष्ट पहचान संख्या के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं.